भारतीय संविधान (Indian Constitution) को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें कुल 22 भाग (Parts) और 448 अनुच्छेद (Articles) हैं। इसके अलावा, इसमें 12 अनुसूचियाँ (Schedules) भी शामिल हैं। यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है।
भारतीय संविधान (Indian Constitution) को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें कुल 22 भाग (Parts) और 448 अनुच्छेद (Articles) हैं। इसके अलावा, इसमें 12 अनुसूचियाँ (Schedules) भी शामिल हैं। यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है।
संविधान के कुछ प्रमुख भाग और उनके अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:
**भाग I:** भारत और उसके राज्य (अनुच्छेद 1 से 4)
– **भाग II:** नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 11)
– **भाग III:** मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) (अनुच्छेद 12 से 35)
– **भाग IV:** राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) (अनुच्छेद 36 से 51)
– **भाग V:** संघ की कार्यपालिका (Union) (अनुच्छेद 52 से 151)
– **भाग VI:** राज्यों की कार्यपालिका (States) (अनुच्छेद 152 से 237)
– **भाग VII:** राज्य संबंधी वित्त, संपत्ति और अनुबंध (Articles 264-300A)
– **भाग VIII:** केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) (अनुच्छेद 239 से 242)
– **भाग IX:** पंचायतें (Panchayats) (अनुच्छेद 243 से 243O)
– **भाग IX-A:** नगरपालिकाएँ (Municipalities) (अनुच्छेद 243P से 243ZG)
– **भाग X:** अनुसूची और सीमाएँ (अनुच्छेद 244 से 244A)
– **भाग XI:** केंद्र-राज्य संबंध (अनुच्छेद 245 से 263)
– **भाग XII:** वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद (अनुच्छेद 264 से 300A)
– **भाग XIII:** व्यापार, वाणिज्य और संपर्क (Trade and Commerce) (अनुच्छेद 301 से 307)
– **भाग XIV:** सेवाएँ (Services) (अनुच्छेद 308 से 323B)
– **भाग XV:** चुनाव (Elections) (अनुच्छेद 324 से 329A)
– **भाग XVI:** विशेष उपबंध (Special Provisions) (अनुच्छेद 330 से 342A)
– **भाग XVII:** भाषाएँ (Languages) (अनुच्छेद 343 से 351)
– **भाग XVIII:** आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) (अनुच्छेद 352 से 360)
– **भाग XIX:** विविध (Miscellaneous) (अनुच्छेद 361 से 367)
– **भाग XX:** संशोधन (Amendments) (अनुच्छेद 368)
– **भाग XXI:** अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध (Transitional Provisions) (अनुच्छेद 369 से 392)
– **भाग XXII:** संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और प्रमाणीकरण (Short title, Commencement, and Repeal) (अनुच्छेद 393 से 395)
संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जो विभिन्न विषयों को कवर करती हैं जैसे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, विभिन्न भाषाएँ, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची, और अन्य।
संविधान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, और सरकार की संरचना को परिभाषित करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, भागों, और अनुसूचियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं:
भाग III: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
- अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार (Right to Equality) – यह अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है और कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के लिए समानता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19: स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom) – इसमें वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश के भीतर कहीं भी आने-जाने और निवास करने का अधिकार, और व्यापार, व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है।
भाग IV: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)
- अनुच्छेद 41: इस अनुच्छेद के तहत, राज्य को व्यक्तियों के लिए रोजगार, शिक्षा, और सार्वजनिक सहायता के उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद 48A: राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने का निर्देश देता है।
भाग IV-A: मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
- अनुच्छेद 51A: इस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है, जैसे कि संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, और अन्य।
भाग V: संघ (The Union)
- अनुच्छेद 52: इसमें भारत के राष्ट्रपति की स्थापना और उनकी शक्तियों का विवरण शामिल है।
- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति के साथ मंत्रिपरिषद की भूमिका और उनके कार्यों का विवरण शामिल है।
भाग VI: राज्यों (States)
- अनुच्छेद 153: इसमें राज्यों के राज्यपाल के पद की स्थापना का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 163: राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका और कार्यों का विवरण शामिल है।
अनुसूचियाँ (Schedules)
- अनुसूची 1: इसमें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है।
- अनुसूची 8: इसमें भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है।
ये भारतीय संविधान के विभिन्न भागों, अनुच्छेदों, और अनुसूचियों के कुछ उदाहरण हैं। भारतीय संविधान में इन प्रावधानों के अलावा भी कई और विषयों को कवर किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों, भागों, और अनुसूचियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं:
भाग III: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
- अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार (Right to Equality) – यह अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है और कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के लिए समानता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19: स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom) – इसमें वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश के भीतर कहीं भी आने-जाने और निवास करने का अधिकार, और व्यापार, व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है।
भाग IV: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)
- अनुच्छेद 41: इस अनुच्छेद के तहत, राज्य को व्यक्तियों के लिए रोजगार, शिक्षा, और सार्वजनिक सहायता के उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद 48A: राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने का निर्देश देता है।
भाग IV-A: मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)
- अनुच्छेद 51A: इस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है, जैसे कि संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, और अन्य।
भाग V: संघ (The Union)
- अनुच्छेद 52: इसमें भारत के राष्ट्रपति की स्थापना और उनकी शक्तियों का विवरण शामिल है।
- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति के साथ मंत्रिपरिषद की भूमिका और उनके कार्यों का विवरण शामिल है।
भाग VI: राज्यों (States)
- अनुच्छेद 153: इसमें राज्यों के राज्यपाल के पद की स्थापना का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 163: राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका और कार्यों का विवरण शामिल है।
अनुसूचियाँ (Schedules)
- अनुसूची 1: इसमें भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है।
- अनुसूची 8: इसमें भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है।
ये भारतीय संविधान के विभिन्न भागों, अनुच्छेदों, और अनुसूचियों के कुछ उदाहरण हैं। भारतीय संविधान में इन प्रावधानों के अलावा भी कई और विषयों को कवर किया गया है।