पालनहार योजना के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 750 रुपए प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं इस योजना का लाभ अनाथ, आश्रित और गरीब बच्चों को दिया जाता है
Palanhar Yojana: पालनहार योजना में सरकार देगी 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह
अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार एवं परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, वस्त्र, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पालनहार योजना राजस्थान: अद्यतन जानकारी 2024
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को संस्थागत व्यवस्था की बजाय उनके निकटतम रिश्तेदारों या परिचितों के परिवारों में शिक्षा, वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत इन बच्चों को पारिवारिक माहौल में पाला जाएगा।
योग्यता मानदंडपालनहार योजना में सरकार देगी 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह
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- निवास: बच्चा राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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- परिवार की आय: पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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- बच्चे की स्थिति:
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- अनाथ बच्चे।
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- जिनके माता-पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिली है।
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- विधवा मां के तीन बच्चे जो निराश्रित पेंशन के पात्र हैं।
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- एचआईवी/एड्स या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
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- पुनर्विवाहित विधवा मां के बच्चे।
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- विकलांग या तलाकशुदा/परित्यक्त महिला के बच्चे।
आर्थिक सहायता
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- मासिक सहायता:
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- 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ₹500 प्रति माह।
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- 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ₹1000 प्रति माह, बशर्ते वे स्कूल में नामांकित हों।
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- वार्षिक सहायता: कपड़े, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रति वर्ष ₹2000।
आवेदन प्रक्रिया
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- ऑनलाइन आवेदन:
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- समाज कल्याण और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://sje.rajasthan.gov.in/) पर जाएं।
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- आवेदन पत्र डाउनलोड करें और आवश्यक जानकारी भरें।
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- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, न्यायिक सजा के प्रमाण, पेंशन आदेश, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आदि।
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- फॉर्म को ऑनलाइन या शहरी क्षेत्रों में संबंधित जिला अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी/ई-मित्र केंद्र में जमा करें।
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- आवश्यक दस्तावेज:
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- अभिभावक का आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड।
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- पते का प्रमाण, राशन कार्ड, और पहचान पत्र।
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- बच्चे का आधार कार्ड, स्कूल पंजीकरण प्रमाण पत्र, या आंगनवाड़ी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
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- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
अतिरिक्त जानकारी
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- 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्रों में और 6 वर्ष की आयु में स्कूलों में पंजीकरण अनिवार्य है।
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- इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को एक सहायक पारिवारिक माहौल में बड़ा करना है ताकि वे आत्मनिर्भर और सक्षम व्यक्ति बन सकें।
अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए, आप समाज कल्याण और अधिकारिता विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
स्रोत:
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- Palanhar Yojana Check
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- पालनहार योजना के लिए आवेदन यहां से करें
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